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निडाना गांव के सरपंच को डीसी ने किया निलंबित

7 वर्ष पहले
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विकासकार्यों में अनियमितता मिलने पर निडाना गांव के सरपंच पर गाज गिरी है। डीसी अशोक कुमार मीणा ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के तहत निडाना गांव के सरपंच सुरेश कुमार को उनके पद से निलंबित कर दिया है।

डीसी ने 12 सितंबर को जारी पत्र क्रमांक 4435-39 के तहत यह आदेश जारी किए। डीसी को सरपंच के खिलाफ विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिली थी। मामले के जांच अधिकारी बीडीपीओ ने जांच के बाद शिकायत में लगे आरोपों की पुष्टि की, जिसके आधार पर डीसी ने सरपंच सुरेश कुमार को उनके पद से निलंबित कर बहुमत प्राप्त पंच को पंचायत का रिकॉर्ड सौंपने के आदेश दिए।