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- सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र जारी करने पर ही कर्मियों को चुनाव में मिलेगा अवकाश
सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र जारी करने पर ही कर्मियों को चुनाव में मिलेगा अवकाश
जींद | चुनावके समय में कर्मी बीमारी का बहाना बनाकर ड्यूटी से बच नहीं सकता। निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। अब अधिक बीमार होने की सूरत में सिर्फ सिविल सर्जन ही कर्मियों के अवकाश के प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने इस संबंध में सिविल सर्जन को भी विशेष आदेश जारी किए हैं। डीसी ने बताया कि विधानसभा चुनाव का कार्य बहुत की महत्वपूर्ण है और इस समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना होता है। मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर काफी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है।
उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी /कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए अथवा राजनीति में सक्रिय भूमिका हेतु अनावश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेेते हैं। इससे महत्वपूर्ण एवं लोकहित के कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उपायुक्त ने कर्मियों को यह सलाह भी दी है कि वे किसी भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कार्य करें और तटस्थ रहकर चुनावी ड्यूटी को पारदर्शी तरीके से निभाएं।