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हर माह होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जींद|राष्ट्रीय विधिकसेवाएं प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता को देखते हुए हर माह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें एक विशेष विषय के केसों को निपटाया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव हरलीन शर्मा ने गुुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा एक विशेष विषय के केसों को निपटाने के लिए प्रत्येक माह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में 14 फरवरी को बैंक मामलों के निपटारे को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें अधिकाधिक मामलों का निपटारा करने के लिए 3 बैंच बनाए जाएंगे। 14 मार्च को राजस्व, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण के केसों को लेकर लोक अदालत का आयोजन होगा।
11 अप्रैल को श्रम एवं पारिवारिक मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन होगा। 9 मई 13 जून को मोटर वाहन दुर्घटना, बीमा क्लेम केसों को लेकर लोक अदालत का आयोजन होगा। 11 जुलाई को बिजली बिल, पानी, टेलीफोन, जनोपयोगी सुविधाओं में आने वाले विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। 8 अगस्त को उपभोक्ता विवाद, टैक्स संबंधी, 12 सितंबर को आपराधिक केसों तथा 10 अक्टूबर को यातायात, छोटे-मोटे मामले, नगरपरिषद/नगरपालिका के मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन होगा।