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झंडे, बैनर खानपान का खर्च प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा
वीडियो सर्विलेंस टीमें भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी
भास्करन्यूज | कैथल
विधानसभाचुनावलड़ रहे उम्मीदवारों के खर्च का चुनाव आयोग की तरफ से पूरा हिसाब-किताब रखा जाएगा। नामांकन भरने से पूर्व उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के प्रचार के लिए तैयार किए गए प्रचार सामग्री अन्य सामान के खर्च को भी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी एनके सोलंकी ने बताया कि उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त खर्च चुनाव पर्यवेक्षक की निगरानी में सहायक चुनाव खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ-साथ चुनाव की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करने के लिए सभी उड़नदस्तों को वीडियो टीमें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो सर्विलेंस टीमें भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी के लिए लगाई गई हैं।
डीसी ने बताया कि चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। डीसी ने बताया कि इस खर्चे में उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए गए प्रचार के लिए वाहनों का प्रत्येक दिन का खर्चा रैली जुलूस का खर्चा, उपयोग किए गए माइक का खर्चा तथा खान-पान का खर्च भी जोड़ा जाएगा।
राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रिंट इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रचार के लिए दिए गए खर्च को भी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। सोलंकी ने बताया कि उम्मीदवारों के खर्च के हिसाब-किताब को समय-समय पर खर्च के लिए नियुक्त किए गए चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा जांचा जाएगा।
यदि सुरक्षा कारणों से लीडर की जनसभा के लिए किसी सरकारी एजेंसी द्वारा बेरिकेड्स रोस्टम लगाए जाते हैं उसके लिए उम्मीदवार उस राशि को पहले ही सरकारी एजेंसी के पास जमा कराएंगे।