- Hindi News
- चुनाव से दो दिन पहले बंद रहेंगे शराब के सभी ठेके
चुनाव से दो दिन पहले बंद रहेंगे शराब के सभी ठेके
जिलाधीशएनकेसोलंकी ने विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत मतदान से दो दिन पूर्व तथा मतगणना के दिन मतगणना संपन्न होने तक जिला की परिधि में स्थित सभी शराब के ठेके बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने एक विशेष आदेश जारी करते हुए आगामी 13 अक्टूबर 2014 को सायं छह बजे से 15 अक्टूबर सायं छह बजे तक सभी शराब के ठेके बंद रखने के आदेश दिए हैं। आदेशों के तहत 19 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के मतों की गणना के दिन भी शराब के ठेके मतगणना पूरी होने तथा चुनाव परिणाम घोषित होने तक बंद रहेंगे। इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।
प्रत्याशीदस बजे के बाद नहीं बजा सकते लाउड स्पीकर : जिलाधीशएनके सोलंकी ने विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर के लिए समय सीमा निर्धारित की है लाउड स्पीकर उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए गए इन आदेशों के अनुसार राजनीतिक दल उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान प्रात: छह बजे से रात 10 बजे तक ही संबंधित अधिकारी से अनुमति लेकर लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की जनसभा, जुलूस के दौरान अथवा किसी भी प्रचार वाहन पर लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रात:6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाएगा। रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे के बीच यदि कोई भी राजनीतिक दल या मीदवार लाउड स्पीकर का उपयोग करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार या अन्य कोई व्यक्ति केवल उन्हीं वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। जिनकी पंजीकरण पहचान संख्या परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त किए होंगे। इन सभी वाहनों पर सक्षम अधिकारी के परमिट की स्लीप लगी हुई हो। ऐसे परमिट के बिना यदि कोई भी वाहन उपयोग करते हुए पाया गया तो उसे लाउड स्पीकर सहित जब्त कर लिया जाएगा।