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पेड न्यूज पर नजर रखे मॉनिटरिंग कमेटी: राउत

7 वर्ष पहले
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भारतीयनिर्वाचनआयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने निर्माण सदन दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को विशेष दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी खबर , विश्लेषण जो प्रिंट या इलेक्ट्रो निक मीडिया में नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है वह पेड न्यूज है।

जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति इसका अवलोकन कर इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित विज्ञापन, संदेशों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकार्ड भी कमेटी रखना सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के महानिदेशक ने जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक विज्ञापन, प्रिंट इलेक्ट्रो निक मीडिया पर दिए जाने से पूर्व कमेटी से प्रमाणित करवाना होगा। एमसीएमसी कमेटी किसी भी ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित करने से इनकार करने के लिए अधिकृत है।

जो प्रसारित करने लायक नहीं समझे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के संदर्भ में कमेटी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा। ताकि रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जा सके और विज्ञापन का खर्च उम्मीदवार के खर्चे में शामिल किया जाए। यह खर्च डीआईपीआर की दरों के आधार पर शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी प्रत्याशी द्वारा उनके पास की गई अपील को प्राप्त करने के समय से 96 घंटे की अवधि में निपटाना होगा और उसके निर्णय के बारे में कमेटी को एक प्रति भेजते हुए प्रत्याशी को सूचित करना होगा। प्रत्याशी राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के निर्णय के विरुद्ध 48 घंटे की अवधि में भारतीय निर्वाचन आयोग को अपील डाल सकेगा और भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

समाचार छपवाने के लिए तीन दिन पहले लेेनी होगी अनुमति

अक्षयराउत ने वीडियो कांफ्रैंसिंग में जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा है कि पंजीकृत राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी किसी भी समाचार को चैनल पर प्रसारित करने से कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करेंगे। प्रस्तावित विज्ञापन की दो सत्यापित प्रतियां भी आवेदन केे साथ जमा करवानी होंगी। अपंजीकृत र