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होर्डिंग का दुरुपयोग किया तो होगी कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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कैथल | जिलामें सरकारी होर्डिंग पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध होगा। इन होर्डिंग का उपयोग सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए ही किया जाएगा। फ्लैक्स प्रिंट करने वाले यदि कोई प्रिंटर इन सरकारी होर्डिंगों का दुरुपयोग करेंगे तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। ये आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी केएम पांडुरंग ने मंगलवार को प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में मतदाता जागरुकता अभियान से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद और नगर पालिका सीमा में लगे होर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो भी प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, उन होर्डिंग पर केवल सरकार की नीतियों कल्याणकारी कार्यक्रमों के ही फ्लैक्स लगाए जाएंगे। इन होर्डिंग का उपयोग सरकारी प्रचार के लिए किया जा सकेगा। डीसी ने इन होर्डिंग पर राजनैतिक दलों के फ्लैक्स धार्मिक आयोजनों के फ्लैक्स लगाने के काम को आपत्ति जनक बताया है और इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर इन होर्डिंग की चैकिंग की जाएगी तथा इन होर्डिंग पर प्रिंटर द्वारा लगाए गए फ्लैक्स के कारण प्रिंटरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।