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राइस मिल कुर्क करने के लिए कोर्ट ने दिया था आदेश

5 वर्ष पहले
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कोर्टद्वाराकुर्क करने वाले राइस मिल को पट्टी पर देकर 4.05 लाख की धोखाधड़ी करने पर सिविल लाइन थाना में दो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में आरोप लगाया कि राइस मिल पर पहले किसी मामले का केस चला हुआ था। उस केस में कोर्ट ने राइस मिल को कुर्क करने के आदेश दिए हुए थे। इसके बावजूद भी आरोपियों ने धोखाधड़ी से राइस मिल को 10 साल के पट्टे पर देते हुए 4.05 लाख की धोखाधड़ी की। एसपी कार्यालय की शिकायत पर आई सिविल लाइन थाना में केस दर्ज करते हुए जांच इकॉनामिकल सेल को सौंपी गई है।गांधी नगर कैथल निवासी देवेंद्र ने शिकायत में बताया कि सुनैहरा ने मेरे साथ मिलकर 28 अप्रैल 2015 को एक फर्म बनाई थी। फर्म में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक राइस मिल पट्टे पर लिया। जो गांव नौच में मैसर्ज वेकिन एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर था। आठ सितंबर 2015 को 81 हजार रुपए सालाना पट्टे पर लेना तय हुआ था। 81 हजार के हिसाब से उसके हिस्से के चार लाख 5 हजार रुपए मैसर्ज वेकिन एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के खाते में सात अक्टूबर को डलवा दिए और लाखों रुपए अपनी हिस्सेदारी के भी दिए।

कोर्ट में चला हुआ था केस

उन्होंनेबताया कि उसे बाद में पता कि राइस मिल पर कोर्ट में केस चला हुआ है और कोर्ट के आदेश इसे कुर्क करने के आदेश दिए हुए हैं। इस पर कार्य शुरू करने से पहले इस बारे में उसके सांझेदार उसके भाई ने उसे कुछ नहीं बताया। उन्होंने धोखे की नीयत से राइस मिल पट्टे पर दिया था। उन्होंने बताया कि राइस मिल पर चल रहे केस के बारे में पता चलने के बाद में जब उसने उनसे बात की तो उन्होंने उसे धमकी दी। धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। उनके पास फर्म के 25 चेकों वाली चेकबुक है। जिसका वो गलत जगह पर प्रयोग कर सकते हैं।

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