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कैथल चुनावी खर्च की दृष्टि से अति संवेदनशील
विधान सभा चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
प्रत्याशी का इलेक्शन एजेंट रखेगा चुनाव खर्च का ब्यौरा
आचार संहिता के लगने नामांकन भरने से पूर्व किया जाने वाला चुनाव प्रचार का खर्च राजनीतिक दल के खाते में जुड़ेगा
भास्करन्यूज | कैथल
जिलानिर्वाचनअधिकारी डीसी एनके सोलंकी ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने कैथल विधानसभा क्षेत्र को चुनावी खर्च की दृष्टि से अति संवेदनशील घोषित किया है। इस क्षेत्र में खर्चे पर नजर रखने के लिए अलग से चुनाव पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता में किए गए प्रावधानों के अनुरूप राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई दें। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों या पूजा के स्थानों को प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं कर सकेंगे। सोमवार को लघु सचिवालय में अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में बताया कि प्रत्याशी नामांकन भरने के उपरांत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई राशि के दायरे में जाएंगे। नामांकन के बाद उनके द्वारा किया जाने वाले प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आदर्श आचार संहिता के लगने नामांकन भरने से पूर्व किया जाने वाला चुनाव प्रचार का खर्च राजनीतिक दल के खाते में जुड़ेगा।
किसीउम्मीदवार के व्यक्तिगत आचरण की आलोचना करें : जिलानिर्वाचन अधिकारी एनके सोलंकी ने कहा कि जब भी कोई भी राजनीतिक दल किसी अन्य दल की आलोचना करे तो वह उनकी नीतियों कार्यक्रमों तक ही सीमित होनी चाहिए। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे किसी भी पहलु की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिसका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलापों से हो। दलों उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जिनकी सत्यता स्थापित हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। सभी दलों उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए। जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है।
जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान स