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धन, मदिरा का लालच दिया तो होगी कड़ी कार्रवाई : सोलंकी
कैथल |जिला निर्वाचन अधिकारी एनके सोलंकी ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार निर्वाचन के दौरान धन, बल मदिरा के प्रयोग को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। इस संदर्भ में गठित उडऩ दस्ते इस प्रयोग पर कड़ी नजर रखेंगे। मतदाताओं के प्रलोभन के लिए धन, मदिरा या अन्य किसी मद का ऐसा वितरण रिश्वत खोरी है और भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन भ्रष्ट आचरण भी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन के डीजी पीकेडी ने सीधे जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा जिला स्तर पर तैनात खर्च पर्यवेक्षकों को वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए उनके जरिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को पिछले चुनावों की प्रक्रिया के दौरान यह बात संज्ञान में आई है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन, मदिरा और विविध प्रयोजनीय मदों का गुप्त तरीकों से प्रयोग किया जा रहा है। इन पर अंकुश लगाने नजर रखने के लिए आयोग के दिशा-निर्देशानुसार उडऩ दस्तों का गठन किया गया है। खर्च पर्यवेक्षक सहायक खर्च पर्यवेक्षक इस बात पर भी विशेष नजर रखेंगे कि किसी भी मदिरा के विक्रेता की बिक्री चुनाव के दिनों में उसकी नियमित बिक्री से 30 प्रतिशत अधिक हुई है तो उस पर नजर रखने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों, होटलों, फार्म हाउसों, वित्तीय दलालों हवाला एजेंटों के माध्यम से धन की आवाजाही पर दृष्टि रखने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कैथल के कैथल कलायत विधानसभा क्षेत्र खर्च की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के खर्च पर पूरी निगरानी रखी जाए।
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए अन्य निर्देशों में विशेष रूप से चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों की आवाजाही हेलिकाप्टरों के उपयोग के संदर्भ में भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्य प्रचारकों द्वारा यात्रा पर निर्वाचन व्यय तथा निर्वाचन अभियान के लिए हैलीकॉप्टर का प्रयोग अलग-अलग मायनों में देखा गया है। किसी भी स्टार प्रचार द्वारा राजनीतिक दल के निर्वाचन प्रचार के लिए किया गया प्रचार खर्च प्रत्याशी के खाते में शामिल नहीं होगा