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बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 4 साल कैद

6 वर्ष पहले
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भानूपुरागांवमें नौ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दुकानदार को चार साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजन कुमार की अदालत ने आरोपी भानूपुरा निवासी रामकुमार को सजा सुनाई है।

सदर थाना पुलिस को दी शिकायत के अनुसार जुलाई 2014 में दुकानदार रामकुमार ने एक नौ वर्षीय बच्ची को बहला-फुसला लिया था। बच्ची उसके पास टॉफी लेने के लिए आई थी। दुकानदार ने उसे टॉफी देने की बजाए बहला कर छेड़छाड़ शुरू करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसका विरोध करते हुए बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। शोक को सुनने के बाद बच्ची की दादी मौके पर पहुंच गई थी। बच्ची को छुड़ाने के बाद आरोपी के खिलाफ सदर थाना में शिकायत दी थी। पुलिस ने बच्ची के छेड़छाड़ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में 354ए, 354बी 8-पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। धारा 354ए के तहत दो वर्ष की कैद और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। 354बी के तहत चार वर्ष की कैद और चार हजार रुपए जुर्माना लगा। 8-पोस्को एक्ट के तहत चार साल की कैद और चार हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सभी सजाओं को एकसाथ देते हुए चार साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगा।