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गड़बड़ी रोकने के लिए बैंकों के माध्यम से दी जाएगी पेंशन

6 वर्ष पहले
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बैंकोंकेमाध्यम से बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन का भुगतान करने का फैसला प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोक कर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है। इस फैसले के अंतर्गत विकलांग और 90 वर्ष की आयु से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा बल्कि पेंशन का भुगतान बैंक प्रतिनिधियों द्वारा उनके घर पर ही किया जाएगा। जिन गांवों में बैंक शाखाएं नहीं हैं, उन गांवों में भी बैंक प्रतिनिधि गांव में जाकर पेंशन का वितरण करेगा। भविष्य में भी पेंशन वितरण के कार्य में किसी भी लाभार्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

यह आश्वासन डीसी के मकरंद पांडुरंग ने जिला के सभी पेंशन धारकों को उनकी बैंकों से भुगताना में आने वाली समस्याओं से संबंधित शंकाएं दूर करते हुए दिया। जिला प्रशासन द्वारा विकलांग और 90 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को पेंशन का वितरण घर-घर जाकर सुनिश्चित किया जाएगा। इस मामले में एक भी बुजुर्ग को पेंशन लेने में परेशानी नहीं आने दी जाएगी। डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन का बैंक के माध्यम से पेंशन के वितरण करने के लिए तीन चरणों में लाभार्थियों के बैंक खाते खोले जाएंगे और बुजुर्गों को पेंशन घर-घर जाकर दी जाएगी। प्रथम चरण में ऐसे 52 गांवों के लाभार्थियों के खाते खोले जाएंगे, जहां पर बैंक की शाखा स्थापित हैं। इन लाभार्थियों को फरवरी माह की मार्च में मिलने वाली पेंशन का वितरण बैंक प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। दूसरे चरण में जिला के 92 गांवों के लाभार्थियों के खाते खोले जाएंगे, जहां पर बैंक के एजेंट तैनात किए गए हैं। इन लाभार्थियों को मार्च माह की पेंशन का वितरण अप्रैल में बैंक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।