20 तक सभी हथियार जमा कराने के आदेश
20 तक सभी हथियार जमा कराने के आदेश
कैथल | जिलाधीशएनके सोलंकी ने विशेष आदेश जारी करके जिला की सीमाओं में कोई आग्नेय अस्त्र हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। धारा 144 के तहत इन आदेशों में जिलाधीश ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह भी निर्देश दिए है कि यदि किसी व्यक्ति के पास लाइसेंसशुदा हथियार हैं तो वे अपने निकटतम थाना क्षेत्र में 20 सितंबर 2014 तक जमा करवा दें। ये हथियार चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दे दिए जाएंगे। ये आदेश सुरक्षा बलों पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। ऐसा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।