प्रत्याशी को खुलवाना होगा नया बैंक खाता
बैंक अपने स्तर पर रखेंगे नजर
चुनावी खर्च का सारा लेन-देन होगा चेक के माध्यम से
भास्करन्यूज | कैथल
चुनावोंमेंवोटों की खरीद फरोख्त चुनावी खर्च को कम करने के लिए हर प्रत्याशी को बैंक में अपना नया खाता खुलवाना पड़ेगा। उसी खाते से चुनावी खर्च का लेनदेन कर सकते हैं। इस खाते से लेन-देन चेक के माध्यम से होगा। प्रत्याशी जहां से कोई भी चीज खरीद करेगा। उसका लेनदेन भी चैक के माध्यम से ही होगा। विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्वाचन विभाग द्वारा तैनात लेखा टीम की नजर चुनावी खर्च पर बनी रहेगी।
बैंकोंको दस लाख रुपए के लेनदेन की रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगी : विधानसभाचुनाव के दृष्टिगत सभी बैंकों को असामान्य रूप से 10 लाख या इससे अधिक कैश की निकासी जमा होने पर इसकी रिपोर्ट रोजाना जिला प्रशासन को देनी होगी। एक बैंक से दूसरे बैंक में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैश के ट्रांसफर पर भी नजर रहेगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कोई भी राजनीतिक दल एक लाख से अधिक नकद कैश जमा करवाएगा या निकलवाएगा इस पर विशेष नजर रखी जाएगी। बैंक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी थर्ड पार्टी या एजेंसी द्वारा कैश का ट्रांसफर होने पाए। यदि बैंक को भी ऐसे कैश को ट्रांसफर करने की नौबत आए तो बैंक द्वारा जारी पत्र दस्तावेज साथ होने जरूरी हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी एनके सोलंकी ने लघु सचिवालय के सभागार में बैंकर्स की बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में विभिन्न राजनीतिक दलों के बैंकों से प्रतिदिन किए जाने वाले लेन देन पर विशेष नजर रखें। बैंकों में व्यवसाय से अलग किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमित प्रक्रिया से हटकर अधिक पैसे को बैंक से निकालने से संबंधित जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दें। ताकि समय रहते इसकी सूचना व्यय पर्यवेक्षक तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किए जाने वाले खर्च की अदायगी चैक द्वारा की जानी है। सभी चैक बैंकों के माध्यम से ही ड्रा होने हैं। इस बैठक में एडीसी अरविंद मल्हान, एसडीएम नरहरि सिंह बांगड़, नगराधीश पूजा भारती,