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पेंशनधारकों के खाते तीन चरणों में खुलेंगे

6 वर्ष पहले
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कैथल| बैंकोंके माध्यम से पेंशन वितरण को लागू करने के लिए खोले जाने वाले खातों को तीन चरणों में खोला जाएगा। खाता खुलवाने के लिए किसी भी पेंशनधारक को बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोमवार को लघुसचिवालय में डीसी केएम पांडुरंग ने पत्रकारवार्ता में बताया। प्रथम चरण में जिला के ऐसे 52 गांवों और नगरपालिका क्षेत्रों के लाभार्थियों के खाते खोले जाएंगे, जहां पर बैंक की शाखाएं स्थापित हैं। ये बैंक खाते जीरो बैलेंस पर खोले जाएंगे। शारीरिक रूप से निशक्त, चलने फिरने में असमर्थ और 90 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके घर द्वार पर ही पेंशन का वितरण किया जाएगा। शेष सभी लाभार्थियों को पहले की भांति ही पेंशन का वितरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला में वर्तमान में 31 बैंक कार्यरत हैं। जिला में प्रथम चरण में 52 गांवों चार नगर परिषद/ नगर पालिका क्षेत्रों के 62 हजार 234 लाभार्थियों को खाते खोलने के लिए बैंक प्रतिनिधियों द्वारा दस्तावेज एकत्रित करके स्वयं बैंक खाते खोले जाएंगे। इनमें 52 गांवों के 44 हजार 333 लाभार्थी और चार नगर परिषद/नगर पालिकाओं के 17 हजार 901 लाभार्थी शामिल हैं। इसके लिए तो आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है और ही लाभार्थियों को बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता होगी। बैंक खाते खोलने के पश्चात बैंक प्रतिनिधियों द्वारा पेंशन स्थलों पर ही लाभार्थियों को पास बुक उपलब्ध कराई जाएगी। चलने फिरने में असमर्थ, विकलांग तथा 90 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशन धारकों को पेंशन का वितरण बैंक प्रतिनिधियों द्वारा उनके घर द्वार पर ही किया जाएगा। इस चरण में फरवरी माह की पेंशन मार्च माह में बैंक खातों के माध्यम से वितरित की जाएगी।