रेप मारपीट के दो दोषियों को कैद
दोन्यायालयोंने अलग-अलग मामलों के दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई। इनमें एक आरोपी को बलात्कार के आरोप में बुखापुरी गांव जिला करनाल निवासी देवेंद्र को सात साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दूसरे मामले में प|ी के साथ मारपीट करके परेशान करने के आरोप कौल गांव निवासी विजय को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पुलिस पीआरओ ने बताया कि बुखापुरी गांव जिला करनाल निवासी देवेंद्र को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया। जिसे न्यायालय सात साल की सजा और दस हजार रुपए बतौर जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि देवेंद्र पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार का आरोप लगा था। शिकायत में बताया गया था कि एक दिसंबर 2011 को टेरी कॉलेज में जाने के लिए ढांड बस स्टैंड पर एक लड़की खड़ी थी। उस समय वहां पर उक्त आरोपी देवेंद्र अन्य युवक के साथ बस स्टैंड से उसे बैठाकर कॉलेज छोड़ने के बहाने ले गया। लड़की के साथ अन्य युवक की जानकारी थी, जिसके विश्वास में वह उसके साथ कॉलेज में जाने को कार में बैठ गई थी। उक्त आरोपी ने अपनी कार को कॉलेज की ओर ले जाकर महदूद गांव की ओर ले गया। जहां उसके साथ जबरन बलात्कार किया। आरोप था कि इसके बाद वे दूसरी जगह ले जाकर खेत के ट्यूबवेल पर भी लड़की के साथ बलात्कार भी किया।
पहले लव मैरिज, फिर परेशान किया
दूसरेमामले में कौल निवासी विजय को अदालत ने तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया। शिकायत में पिहोवा निवासी भावना ने बताया था कि करीब डेढ़ साल पहले उसने जनता कॉलेज कौल में रह रहे विजय के साथ लव मैरिज की थी। शादी के कुछ दिन बाद वे उससे डिमांड रखकर परेशान करना लग गया। एक बार उसकी माता ने उसे 50 हजार रुपए भी दिए थे, लेकिन इसके बाद भी मांग निरंतर बनी रही। मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करता था। 5 जुलाई 2014 को पुलिस को इसकी शिकायत दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विजय को आरोपी करार देते हुए सजा सुनाई।