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साढू की हत्या करने वाले पति पत्नी को उम्रकैद
अवैधसंबंधों के चलते साढू की हत्या करने के आरोपियों के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने पति-प|ी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पति-प|ी को उम्रकैद सात-सात हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 14 जून, 2013 को खरखौदा थाना में गांव सिसाना निवासी रामबीर ने सूचना दी थी उसके गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। व्यक्ति के गले में रस्सी बंधी हुई, जिससे गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। रामबीर ने बताया कि उसे घटना का उस समय पता चला जब वह खेत में घूमने के लिए गया था। शव को खेत के बाहर कच्चे रास्ते से अंदर तक घसीटने के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पाया था कि शव गांव खुबड़ू निवासी सुमेर का है। पुलिस ने जब मामले की गंभीरता से जांच की तो खुलासा हुआ कि सुमेर को उसकी साली गांव चौलका निवासी निर्मला के पति मित्तल ने बुलवाया था। जिस पर पुलिस ने 18 जून, 2013 को मित्तल को शक के आधार पर गिरफ्तार कर जब उसे पूछताछ की तो उसने सनसनी खेज खुलासा करते हुए बताया था कि सुमेर की हत्या उन्होंने ही की है।
मित्तल ने बताया था कि वह तथा सुमेर गांव फरमाणा में शादीशुदा थे। उसकी प|ी निर्मला सुमेर में जीजा-साली का रिश्ता है। उसे पता लगा कि उसकी प|ी के शादी से पहले सुमेर के साथ अवैध संबंध थे और इनमें अभी भी नाजायज संबंध हैं। इसी कारण उसने अपनी प|ी से सुमेर को फोन करवाकर अपने गांव चौलका स्थित खेतों में बुलवा लिया था। उसने अपनी प|ी के साथ मिलकर उसकी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सुमेश के शव को पहले दिन अपनी ज्वार के खेत में छुपा दिया था और बाद में वह तथा उसकी प|ी सुमेर के शव को ट्रैक्टर-ट्राली में डालकर सिसाना गांव के पास गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गए थे।
पुलिस ने इसके बाद आरोपी निर्मला को भी गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में अब मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दंपति को हत्या का दोषी करार दिया है।