तस्कर को 14 साल की कैद
रोहतक | अतिरिक्तजिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने मादक पदार्थ तस्कर को 14 साल की कैद एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि 2008 में महम पुलिस ने गांव मदीना निवासी अजय को चार किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था और मामला उसी दिन से अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए उसे दोषी करार किया गया।