नशे के कारोबारी को 14 साल की सजा
नशेका कारोबार करने वाले को अदालत ने चौदह साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी डाला, जिसे अदा करने पर उसे दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। महम पुलिस ने 17 मई 2008 को मदीना कोर्सान निवासी अजीत सिंह को चरस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चार किलोग्राम चरस बरामद की थी। उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था। तभी से यह मामला विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। इस मामले में तात्कालीन एएसपी विकास धनखड़, एएसआई मेघराज, हेड कांस्टेबल फूल सिंह समेत कुल 13 गवाह अदालत में पेश हुए।