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पंचायत समिति चेयरमैन पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज

7 वर्ष पहले
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>अब पंचायत समिति चेयरमैन पिहोवा के खिलाफ एक साल तक नहीं लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव

>एडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नहीं आए सदस्य

कुरुक्षेत्र|एडीसी प्रभजोतसिंह ने पंचायत समिति पिहोवा के चेयरमैन के खिलाफ 23 सदस्यों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को खारिज कर दिया है। पंचायती राज एक्ट के नियमों के अनुसार अब पंचायत समिति के चेयरमैन के खिलाफ एक साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। एडीसी प्रभजोत सिंह के कार्यालय में मंगलवार सुबह 11 बजे पंचायत समिति के 23 सदस्यों द्वारा चेयरमैन मुख्तयार सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्यों का का इंतजार किया गया लेकिन बैठक में कोई भी सदस्य नहीं आया। एडीसी प्रभजोत सिंह ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज नियमावली के नियम 10 (5) के अनुसार निर्धारित अवधि तक प्रतीक्षा करने पर जब कोई भी सदस्य पक्ष विपक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

नियमानुसार उक्त अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई मीटिंग खत्म की गई और 23 सदस्यों द्वारा पंचायत समिति के चेयरमैन मुख्तयार सिंह के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अब चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आगामी एक वर्ष तक नहीं लाया जा सकता।