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\"बिना अनुमति गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाया तो खैर नहीं
एसडीएमधर्मवीरसिंह ने कहा कि चुनाव में बिना अनुमति गाड़ियों पर झंडी और पोस्टर लगाने पर पाबंदी रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित वाहन को तुरंत जब्त किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार केवल निर्धारित स्थानों पर ही करना होगा। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए परमिशन देने हेतु सिंगल विंडो कक्ष भी स्थापित कर दिए हैं।
एसडीएम धर्मवीर सिंह सोमवार को अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों और अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कि सभी दलों को आयोग द्वारा जारी हिदायतों की पालना करनी होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्णत: पालना करने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
नुक्कड़सभाओं की भी अनुमति : सभीदलों को सभाओं और नुक्कड़ सभाओं के लिए परमिशन लेनी होगी। प्रत्याशियों को ध्यान रखना होगा कि किसी भी नुक्कड़ सभा में 100 से ज्यादा लोग एकत्रित हों। इसके लिए भी परमिशन लेनी होगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अपने खर्चों का ब्योरा रोजाना खर्च रजिस्टर में दर्ज कराना होगा। प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपए निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि किसी भी गाड़ी पर झंडी और पोस्टर नहीं लगे होने चाहिए। इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। सरकारी स्कूल, धार्मिक स्थल या सरकारी कार्यालय में सभा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
पिहोवा में यहां लगेंगे पोस्टर होर्डिंग
एसडीएमसिंह ने कहा कि प्रशासन ने जनसभाओं के लिए हुडा पार्क, गुहला रोड, नई अनाजमंडी निर्धारित की है। इसके अलावा पोस्टर और बैनर लगाने के लिए सरस्वती पार्क के बाहर मौजूद जगह पर, नगरपालिका के पास खाली जगह पर, केशव पार्क फोर मरला काॅलोनी, ब्रहमजूनि रोड निकट रामलीला ग्राउंड जगह निर्धारित की है।
डेढ़ लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट
उन्होंनेकहा कि 20 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 27 सितम्बर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस बार पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में 75259 महिलाओं सहित कुल एक लाख 60 हजार 152 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने 174 बूथ स्थापित किए हैं। इन बूथों में से 12 गांवों के 33 बूथ अति संवेदनशील और 14 गांवों के 35 बूथ संवेदनशील की श्रेणी में रखे हैं। इन सभी बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा सीआरपीएफ के जवान नियुक्त किए जाएंगे।
पिहोवा| विधानसभा चु