लाउड स्पीकर रात दस बजे के बाद नॉट अलाउ
कुरुक्षेत्र |विस चुनाव के दौरान प्रत्याशी चुनाव प्रचार तो कर सकेंगे, लेकिन नियमों में बंध कर। रात दस बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी होगी। थानेसर, पिहोवा, लाडवा और शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पब्लिक मीटिंग या सभाओं या वाहनों पर साउंड सिस्टम लगाकर प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी दल अपने चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सुबह छह बजे से लेकर रात 10 बजे तक जनसभाओं, वाहनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। जिलाधीश निखिल गजराज ने गुरुवार को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किए।