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गैर इरादतन हत्या मामले में 7 साल कैद

7 वर्ष पहले
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यमुनानगर | गैरइरादतन हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायधीश रितू गर्ग ने दोषी को सात साल कैद और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

चार फरवरी को रादौर के गांव दोहली में जगीरो देवी (70) अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी वहां पर गांव के ईशम सिंह ने महिला की पिटाई कर दी, जिसमें वह घायल हो गई थी। महिला को रादौर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने ईशम सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

सरकारी वकील प्रदीप चीम्मा का कहना है कि कोर्ट ने ईशम सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सात साल कैद और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।