- Hindi News
- छात्रा से छेड़खानी, साढ़े तीन साल की सजा और जुर्माना
छात्रा से छेड़खानी, साढ़े तीन साल की सजा और जुर्माना
यमुनानगर | फास्टट्रैक कोर्ट की न्यायधीश रितू गर्ग की अदालत ने 10वीं की छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को साढ़े सात हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा करने पर अतिरिक्त सजा होगी। रादौर थाना पुलिस को 17 फरवरी को गांव धौलरा निवासी लड़की ने बताया कि वह 10 वीं कक्षा में पढ़ती है। गांव का सुनील कुमार उसके साथ छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी देता है। तंग आकर परिजनों को बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।