पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • वृहद अदालत में सिंडीकेट बैंक ने 20 लाख के ऋण की वसूली की

वृहद अदालत में सिंडीकेट बैंक ने 20 लाख के ऋण की वसूली की

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
सिंडिकेटबैंकमें मंगलवार को वृहद अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बैंक की ओर से वरिष्ठ शाखा प्रबंधक जयप्रकाश सिंह ने मामलों की सुनवाई की। इस दौरान बैंक की ओर से पुराने एनपीए खाते अथवा जिन लोगों के ऋण खाते खराब हो गए हैं उन ग्राहकों को ब्याज में माफी दी गई है। बैंक की ओर से 150 लोगों को समय पर ऋण चुकाने पर नोटिस जारी किए गए थे। जिनमें से 30 लोगों ने वृहद अदालत में अपना पक्ष रखकर ब्याज माफी की अपील की। 9 लोगों के ऋणों के ब्याज पर उन्हें माफी देकर उनका भुगतान करवाया। बैंक ने 20 लाख रुपए के बकाया ऋण की वसूली की। शाखा प्रबंधक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बैंक के बहुत से ऋणदाताओं ने काफी समय से अपने ऋणों की अदायगी नहीं की थी। बैंक ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बकाया राशि लेने के लिए ब्याज में माफी देकर उन्हें राहत दी है। इस अवसर पर गौरव बिहाना, निखिल भाटिया, रवीना सैनी, सुशील कांबोज, दिनेश, रोजी, निखिल, दीपक, अखिल सिंगला आदि मौजूद थे।

खबरें और भी हैं...