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पूर्व पार्षद ग्रोवर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस खारिज

7 वर्ष पहले
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शहरपुलिस ने धोखाधड़ी साजिश के आरोप मे नामजद किए गए पूर्व पार्षद मोहन लाल ग्रोवर उनकी प|ी आशा रानी बेटे सुमित के खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तीन माह पहले लालवास के हनुमान सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस प्लाट के दस्तावेज चेक किए तो वे सही पाए गये। इसी आधार पर दर्ज केस को पुलिस ने रद्द कर दिया है। शिकायत में लालवास निवासी हनुमान का आरोप था हनुमान सिंह ने कहा कि पूर्व पार्षद मोहन लाल उसके परिजनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे शहर में प्लाट बेच दिया। बाद में पता किया तो प्लाट बेचने के लिए लगाए गए फर्जी निकले और साजिश के तहत उसे बेचा गया।

पुलिस ने इस मामले में बीती 24 जून को पूर्व पार्षद मोहन लाल, उनकी प|ी आशा रानी बेटे सुमित कुमार को नामजद किया। उधर मोहन लाल ने भी दर्ज किये गये केस को गलत बताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। मोहन का कहना था कि उसके पास प्लाट के सभी दस्तावेज है। प्लाट उसका है जबकि हनुमान सिंह का प्लाट में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दोनों पक्षों से अपने अपने दस्तावेज मंगवाए गये। मोहन ने प्लाट संबंधित दस्तावेज पेश कर दिए। इसी आधार पर पुलिस ने मोहन लाल उसकी प|ी और बेटे के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया। सदर थाना प्रभारी जुगल किशोर ने कहा कि दो माह पहले लालवास के हनुमान सिंह ने पूर्व पार्षद उसके परिवार के लोगो के खिलाफ धोखाधड़ी साजिश का केस दर्ज करवाया था। जांच पड़ताल कर केस खारिज कर दिया है।