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सरकारी काम में बाधा डालने पर 8 किसानों को 3-3 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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रतिया | उपमंडलन्यायिक दंडाधिकारी सतीश जांगड़ा की अदालत ने गांव रोझांवाली बाहमणवाला के 8 किसानों को 3-3 साल कैद 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तों में बाहमणवाला रोझांवाली के किसान दर्शन सिंह, टेक सिंह, महंगा सिंह, रूपा सिंह, हरमेल सिंह मनप्रीत, बबली, कुलवंत शामिल हैं। बता दें कि ढाई साल पहले गांव बाहमणवाला रोझांवाली के किसानों ने फीडर से अतिरिक्त लगाई गई मोटरों को हटाने को लेकर बिजली निगम से शिकायत की थी। इसी को लेकर विवाद हो गया और किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने निगम के एसडीओ आरएस ढांडा की शिकायत पर गांव रोझांवाली बाहमणवाला के 8 किसानों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने हंगामे के आरोप में 10 जुलाई 2012 को केस दर्ज किया गया था।