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लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने के आदेश

7 वर्ष पहले
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विधानसभाचुनाव के मद्देनजर जिला डीसी आरसी वर्मा ने धारा 144 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जिला के लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार, अाग्नेयास्त्र विस्फोटक सामग्री आदि तुरंत प्रभाव से अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या अधिकृत आर्म्स डीलर के पास जमा करवाने के आदेश दिए हैं। डीसी ने हथियार जमा कर रसीद प्राप्त कर लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस होल्डर पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपने लाइसेंसी हथियार एसएचओ पुलिस स्टेशन से रसीद दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, बैंक गार्ड पर लागू नहीं होंगे।