पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • एलआईसी के माध्यम से होगा बीपीएल परिवार के मुखिया का बीमा : डीसी

एलआईसी के माध्यम से होगा बीपीएल परिवार के मुखिया का बीमा : डीसी

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भारतसरकार और हरियाणा सरकार द्वारा एलआईसी के माध्यम से बीपीएल परिवारों के मुखिया या आजीविका कमाने वाले एक सदस्य और विद्यार्थियों की छात्रवृति के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्रता के लिए आयु सीमा 18 से 60 साल निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 30 हजार रुपए, दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर 75 हजार रुपए, दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव की अपंगता होने पर 37 हजार 5 सौ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त योजना के तहत बीमाधारक के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक में पढ़ने वाले दो बच्चों की पढाई के लिए प्रतिवर्ष 12 सौ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। डीसी ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों का एक मास्टर पॉलिसी संख्या के तहत बीमा किया गया है। उन्होंने बताया कि दावा प्रक्रिया या योजना की के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम पंचायत एवं एलआईसी के पेंशन एवं समूह बीमा योजना इकाई जीवन प्रकाश बिल्डिंग सेक्टर 17-बी चंडीगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बीपीएल परिवारों को आह्वान किया कि वे सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।