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पेड न्यूज पर रहेगी आयोग की नजर: उपायुक्त
उपायुक्तएवं जिला निर्वाचन अधिकारी आरसी वर्मा ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज पर चुनाव आयोग प्रशासन की नजर रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए कृतसंकल्प और वचनबद्ध है। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण पारदर्शी चुनाव के लिए पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मीडिया किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार के बहकावे दबाव में आएं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी के पक्ष में किया गया प्रचार पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक पार्टी उम्मीदवारों के विज्ञापनों खबरों पर चुनाव आयोग के अधिकारी नजर रखेंगे, जिसके लिए राज्य जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं।
जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 के तहत पेड न्यूज गलत
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आरसी वर्मा ने बताया कि पेड न्यूज जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 के तहत आती है और पेड न्यूज आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की वीडियो सर्विलांस टीम रैलियों, जनसभाओं, जलसों आदि की वीडियोग्राफी, चुनावी खर्च की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ-साथ उम्मीदवारों के भाषणों की भी रिकार्डिंग करेंगी तथा प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट देगी।