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आज रिलीज होगी फिल्म ‘एमएसजी’ धारा 144 लागू

6 वर्ष पहले
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डेरासच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम द्वारा निर्मित फिल्म दी मैसेंजर ऑफ गॉड रेवाड़ी के सिनेमा घरों मॉल में 13 फरवरी को रिलीज होनी है। बता दें कि फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में रही है। इसी के चलते किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

सिनेमाघरोंलघु सचिवालय के आसपास धारा लागू

फिल्मकी रिलीज पर किसी भी अप्रिय घटना के आशंका के चलते शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला के बीएमजी मॉल, एवरेस्ट सिनेमा, राधिका सिनेमा, बेस्टेक मॉल धारूहेड़ा तथा लघु सचिवालय परिसर की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उक्त स्थानों की 200 मीटर की परिधि में अनधिकृत, शरारती असामाजिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा 5 या इससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त जगहों पर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा इत्यादि या हथियार से लैस व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।

नियमतोड़ने पर होगी कार्रवाई

बतादें कि कई दिनों से चल रहा विवाद फिल्म का नाम और कुछ दृश्य हटाने के साथ ही खत्म हो गया। हालांकि फिल्म को लेकर एहतियात बरतते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारी कर ली गई है। डीसी डॉ. यश गर्ग ने चेतावनी दी कि पुलिस अधिकारियों टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता नियमों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।