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नई वार्डबंदी में प्रत्येक मतदाता को शामिल करने की कवायदें तेज

6 वर्ष पहले
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जिलेमें ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी में कोई भी घर मतदाता छूट पाए। इसके लिए लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में बुधवार को डीसी शेखर विद्यार्थी ने वार्डबंदी का कार्यक्रम जारी होने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी से 26 फरवरी तक नियमों के तहत वार्डबंदी का प्रारूप तैयार किया जाएगा और इसका प्रारंभिक प्रकाशन 27 फरवरी को होगा। बैठक में रोहतक के एसडीएम डॉ. सुशील कुमार मलिक, महम के एसडीएम दलबीर सिंह फौगाट, डीडीपीओ अजय मिश्रा, कलानौर के तहसीलदार ब्रह्मप्रकाश अहलावत, महम के नायब तहसीलदार पृथ्वी सिंह, रोहतक के नायब तहसीलदार गुलाब सिंह, सांपला के नायब तहसीलदार राकेश मलिक, बीडीपीओ नरेश छिक्कारा, कलानौर के बीडीपीओ रमेश कुमार, लाखनमाजरा के डीडीपीओ राकेश सिंधु चुनाव कार्यालय के रामकुमार आदि उपस्थित थे।

3 मार्च तक दर्ज होंगी आपत्तियां

उपायुक्तने कहा कि 28 फरवरी से तीन मार्च तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 10 मार्च तक प्राप्त उनका निपटान किया जाएगा। 13 फरवरी तक राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध संबंधित एसडीएम के यहां अपील की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च तक अपीलों पर निर्णय करना होगा

हरगांव का तैयार होगा नक्शा

2001की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2004 में ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी की गई थी और अब वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर नई वार्डबंदी की प्रक्रिया आरंभ की गई है। वार्डबंदी में जनसंख्या आबादी के निरंतरता का ध्यान रखा जाएगा। वार्डबंदी के लिए हर गांव का नक्शा एक रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा।