रजिस्टर ठीक रखने पर होगी कार्रवाई
चुनावलड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को अपने खर्चे के रजिस्टर का रखरखाव करना जरूरी होगा। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता मिला तो मामला दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये बात सोमवार को डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने आज लघु सचिवालय केे कांफ्रेंस हाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों के खर्च पर पूरी निगरानी रखेगा और खर्चा रजिस्टर की अनदेखी करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ केवल मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उसे भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा नामांकन में कोई कमी रह जाती है तो उस नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा।
यहां होंगे नामांकन जमा
उम्मीदवारोंको हलका वाइज अपने नामांकन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां जमा करवाने होंगे। गढ़ी-सांपला-किलोई विधानसभा क्षेत्र केे नामांकन विकास सदन में जमा कराने होंगे। रोहतक विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन एसडीएम कोर्ट में, महम हलके के नामांकन एसडीएम महम की कोर्ट में जमा कराने होंगे। कलानौर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जमा होंगे। इस दौरान आरओ के कमरे में उम्मीदवार सहित केवल पांच आदमी ही प्रवेश कर सकते हैं।