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कार्यालयों से गायब हैं सूचना अधिकार के बोर्ड

7 वर्ष पहले
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पुलिस विभाग को छोड़कर किसी भी शासकीय विभाग में नहीं है जानकारी के बोर्ड

भास्करन्यूज | सतनाली मंडी

तहसीलमुख्यालय पर स्थित पुलिस विभाग को छोड़कर एक भी शासकीय कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी के बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इससे लोगों को पता ही नहीं है कि यह अधिनियम क्या है।

सूचना का अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक शासकीय विभाग को अपने कार्यालय में इसकी सूचना 17 बिंदुओं में बिना किसी के मांगे स्वयं जनता को उपलब्ध कराना है। इसके बाद भी पुलिस विभाग को छोड़कर एक भी कार्यालय में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सूचना के अधिकार की इस धारा में ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर की ग्राम पंचायत, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत, वन विभाग अन्य शासकीय विभागों को अपने कार्यालय की प्रमुख जानकारियां 17 बिंदुओं में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

विभाग के संगठन, कार्य और कर्तव्यों की जानकारी, अपने अधिकारियों, कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य, कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय की प्रक्रिया, कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों संबंधी जानकारी, कार्यालय में समय सीमा में कार्य निपटाने संबंधी मापदंड, समितियों संबंधी जानकारी है।