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अशविंदर की बेल एप्लीकेशन खारिज

7 वर्ष पहले
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हरियाणाकेशाहाबाद स्थित गांव धनतौड़ी से उठाए अशविंदर के मामले में जज एसके सिद्धू ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। मंगलवार को जिला अदालत में शंभू टोल प्लाजा की फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई थी। उसके बाद वीरवार तक फैसला सुरक्षित रखा। वीरवार को जज ने अशविंदर की बेल रिजेक्ट कर दी है।

बचाव पक्ष के वकील राजन वर्मा ने कहा कि टोल प्लाजा की फुटेज एसआई करनैल सिंह की मोबाइल टॉवर लोकेशन को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया था। सबूत होने के बावजूद एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, ऐसा लग रहा है जैसे एकतरफा फैसला लिया हो। पुलिस की थ्योरी को ही अदालत ने पूरी तरह से सही मान लिया है। 22 मई की रात अशविंदर को सीआईए स्टाफ पटियाला ने धनतौड़ी में उसके घर से उठाया था। उसपर 10 ग्राम स्मैक 1240 नशीली गोलियों सहित घनौर से गिरफ्तारी का मामला दर्ज किया था। पिता सुरजीत ने आरोप लगाया कि फर्जी केस बनाकर बेटे पर नशा तस्करी का केस डाला था।