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चूरापोस्त तस्करी में आरोपी को 15 साल कैद

7 वर्ष पहले
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कुरुक्षेत्र |अदालतने नशीले पदार्थ तस्करी के अलग-अलग मामलों में सुनवाई उपरांत दो आरोपियों को सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर ढाई लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। चूरापोस्त तस्करी के आरोपी को पुलिस ने चार माह पहले ही चूरापोस्त के साथ पकड़ा था। प्रवक्ता सुरेश कुमार के मुताबिक गत दो जून को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दर्शन सिंह वासी रामनगर शाहबाद को 140 किलो चूरापोस्त के साथ पकड़ा था। जिस पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जिला उपन्यायवादी एसके मित्तल के मुताबिक आरोपी के खिलाफ एडीशनल सेशन जज एमएम धौंचक की कोर्ट में मामला विचाराधीन था। एएसजे धौंचक ने दर्शन सिंह को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ में दो लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना ना देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।