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स्वतंत्रता सेनानी होम में ठहरने के लिए दिए दिशा निर्देश
केंद्रसरकार ने दिल्ली स्थित स्वतंत्रता सेनानी होम में रहने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के ठहरने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी निखिल गजराज ने बताया कि केंद्रीय सम्मान पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी उक्त होम में रहने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री जिसने केंद्रीय सम्मान पैंशन प्राप्त किया हो स्वतंत्रता सेनानी होम में रह सकती हैं। उन्होंने बताया कि एफएफआर डिविजन में जो स्वतंत्रता सेनानी सरकारी कार्य से दिल्ली बुलाए जाते हैं वे भी इस स्वतंत्रता सेनानी हाउस में ठहरने के पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि जारी निर्देशानुसार कोई भी स्वतंत्रता सेनानी स्थाई रूप से या अधिक लंबे समय तक नहीं रह सकता। यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी इलाज हेतू दिल्ली जाता है तो वह 15 दिन तक ही ठहर सकता है या अधिक से अधिक एक माह तक स्वतंत्रता सेनानी हाउस में ठहर सकता है। इससे अधिक समय तक रहने पर उस व्यक्ति से चार्ज वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित या उनकी पुत्री, जो के न्द्रीय सम्मान पैंशन प्राप्त कर रही है एक सप्ताह तक ठहर सकते हैं। एफ एफ आर डिविजन में जो स्वतंत्रता सेनानी सरकारी कार्य से दिल्ली बुलाए जाते हैं वे पांच दिन तक ही स्वतंत्रता सेनानी हाउस में ठहरने के पात्र होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जारी निर्देशानुसार स्वतंत्रता सेनानी या उनके आश्रित से स्वतंत्रता सेनानी हाउस में ठहरने के लिए 15 दिन तक किसी प्रकार का किराया आदि नहीं लिया जाएगा।