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बिना स्वीकृति कार्यालय खोलने वाले पर कार्रवाई
सिरसा | चुनावकार्यालय खोलने से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अंशज सिंह का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी पार्टी के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लिए बगैर कार्यालय नहीं खोल सकते। चुनाव कार्यालय किसी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई तथा किसी भी धार्मिक संस्था जैसे मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि के पास अथवा उसके भवन में नहीं खोल सकते। यदि ऐसा पाया गया तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।