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हथियार जमा करवाने के दिए आदेश

7 वर्ष पहले
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जिलामजिस्ट्रेट एवं डीसी डा. अंशज सिंह ने विधानसभा चुनाव-2014 के मद्देनजर जिले के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने-अपने हथियार जमा कराने के निर्देश दिए है। यह आदेश पुलिस कर्मियों चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

डीसी डा. सिंह ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरसा जिले में आर्म एक्ट, 1959 के तहत लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों को यह आदेश दिए है। सभी हथियार धारक अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास तुरंत जमा करा दे।इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।