पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • अपहरण के 7 दोषियों को 3 3 साल की कैद

अपहरण के 7 दोषियों को 3-3 साल की कैद

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
गांवनुहियांवाली में वर्ष 2010 में युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोपियों को एसडीजेएम ने 7 आरोपियों को 3-3 साल की कैद 8-8 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई है। बता दें, 7 मई को 2010 को गांव नुहियांवाली निवासी प्रेम कुमार पुत्र मूलचंद ज्याणी का गांव के ही कुछ लोगों ने भूमि विवाद में अपहरण कर मारपीट की थी और जब पुलिस उसे छुड़ाने के लिए गई तो आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली।

मामले में पुलिस ने घायल प्रेम के बयान पर आरोपी गांव वासी पाला राम, बीर सिंह पुत्र साधू सिंह, विनोद, राजेंद्र पुत्र महावीर, रूप राम, राजकुमार पुत्र जगदीश और श्रीभगवान उर्फ रावणा पुत्र बलबीर राम के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। जिस पर सोमवार को उपमंडल न्यायाधीश प्रवेश सिंगला की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

नाबालिग से रेप करने वाले को दस साल की सजा

सिरसा | गांवबनवाला की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने सोमवार को दस साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने बनवाला के पवन कुमार को इस मामले में दोषी करार देते हुए अपना फैसल सुनाया। मामले के अनुसार बनवाला की नाबालिगा अपने घर में अकेली थी। परिवार के लोग कहीं बाहर गए हुए थे। पीछे से पड़ोसी पवन कुमार ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। शाम को परिजनों को नाबालिग ने सारी बात बताई। कोर्ट में यह मामला वर्ष 2013 से चल रहा था। जिसका फैसला कोर्ट ने सोमवार को सुनाया।