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निजी स्कूलों को मान्यता के लिए एक ओर मौका

7 वर्ष पहले
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शिक्षाविभाग ने वर्ष 2003 से 2007 के बीच शुरू हुए निजी स्कूलों को मान्यता के लिए एक ओर तोहफा दिया है। इन स्कूलों को मान्यता के लिए एक सप्ताह में आवेदन करना जरूरी होगा। शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद इन स्कूलों को कोई मौका देकर बंद करवाए जाएंगे। बता दें कि जिले में वर्ष 2003 से 2007 में करीब 30 निजी स्कूल शुरू हुए। नियम पूरे नहीं करने पर इन निजी स्कूलों को मान्यता नहीं मिली।

इन वर्ष में शुरू होने वाले स्कूलों को एक सप्ताह में आवेदन करना जरूरी होगा। आवेदन करने वाले निजी स्कूल संचालकों को बिजली बिल, टेलीफोन बिल, स्कूल भवन, अध्यापकों का हाजिरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज की फोटो कॉपी अन्य जानकारी देनी होगी। जो खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी को देनी होगी। इसके बाद स्कूल का आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजी जाएगी।

आवेदन नहीं करने वाले होंगे बंद

विभागनिजी स्कूल संचालकों को स्कूल चालने के लिए कोई अनुमति नहीं देगा। मान्यता के लिए आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों की जांच होगी। जिसमें अगर कोई स्कूल मान्यता के लिए आवेदन नहीं करता है। उन स्कूल को बंद करने के साथ ही निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उपजिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों को एक ओर मौका दिया गया है। इनको एक सप्ताह में आवेदन करना जरूरी होगा। इसके बाद इन स्कूलों को कभी मान्यता नहीं मिलेगी।