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रजिस्टर में दर्ज होगी शिक्षकों की मूवमेंट

7 वर्ष पहले
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राजकीयस्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने खंड स्तर के कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर लगाए जाएंaगे।

जिसमें शिक्षकों विभाग के कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इस तरह पहले मूवमेंट रजिस्टर निदेशालय में लगाए गए हैं।

बिनाकारण रहते गायब

राजकीयस्कूलों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारी स्कूलों से बिना कारण बताए चल जाते हैं। जब अधिकारी स्कूलों में निरीक्षण करते हैं तो उनको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यवंश जाने का हवाला दे दिया जाता है।जिससे स्कूल के विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है।

आदेश

लेकर आनी होगी कॉपी

^राजकीयस्कूलों से जिस शिक्षक या कर्मचारी को विभाग के कार्यालय में भेजा जाता है। उसको मुख्याध्यापक या प्राचार्या के आदेशों की कॉपी साथ लेकर आनी होगी। अगर कोई कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करेगा तो विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि जो भी शिक्षक या कर्मचारी कार्यालय में आएगा। सबसे पहले अधिकारियों से ही मिलेगा। कार्यालय में उनकी मूवमेंट रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

अब उपस्थित होगी जरूरी

खंडशिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी में शिक्षकों कर्मचारियों के लिए मूवमेंट रजिस्टर लगाया गया है। कोई भी शिक्षक अपनी उपस्थिति कार्यालय में रखे गये मूवमेंट रजिस्टर दर्ज करेगा। इसके बाद वह सीधे तौर पर कर्मचारी के पास नहीं जाएंगा। कोई भी शिक्षक या कर्मचारी जब भी अपने किसी निजी कार्य के लिए कार्यालय में आएगा तो वह सीधे तौर पर पहले अधिकारी से मिलेगा। इसके अतिरिक्त यूनियन का प्रतिनिधि मंडल कार्यालय में आता है तो वह कार्यालय में कर्मचारियों से मिलने की बजाय संबंधित अधिकारी से मिलेगा। ताकि कार्यालय का काम सुचारू रूप से चलाया जा सके।