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उपभोक्ता अदालत में याचिका लगाकर मुआवजे की मांग की

7 वर्ष पहले
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जिलाउपभोक्ता अदालत ने रानियां के किसान प्रभुराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोल्ड स्टोरेज में रखे आलुओं के खराब हो जाने के मामले में प्रति किलोग्राम 10 रुपये के हिसाब से नुकसान की भरपाई करने का फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार रानियां के किसान प्रभु राम एवं 57 अन्य किसानों ने सन् 2010 में गांव नानूआना में हरीकृष्ण के कोल्ड स्टोरेज में आलू रखवाए थे मगर वह कुछ समय बाद ही खराब हो गए। इससे उक्त किसानों का बेहद नुकसान हुआ था। इसके बाद 2010 में उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में याचिका लगाकर मुआवजे की मांग की थी।