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लुटेरों काे सात-सात साल की कैद

7 वर्ष पहले
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सोनीपत| सिंघूगांव में तीन लोगों से लाखों रुपए की नगदी लूटने वाले तीन आरोपियों को एडीजे जगदीप सिंह की अदालत ने लूटपाट करने का दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद दो पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना किया है। इसके साथ एक दोषी पर सात हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सत्यप्रकाश निवासी गांव सिंघू ने 28 मार्च 2013 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसके पास मोहम्मद यूसुफ निवासी यूपी मोहम्मद शहजाद निवासी यूपी पैसे लेकर आए थे। इसी दौरान बाइक पर तीन युवक आए थे और उससे चार लाख 20 हजार, मोहम्मद यूसुफ से 56 हजार मोहम्मद शहजाद से 42 हजार रुपए की नगदी लूट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने गांव बख्तावरपुर के पास ट्रेप लगाकर आरोपी प्रवीण निवासी महल्ला माजरा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कुछ दिन बाद मामले के दो अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था।