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सुनवाई में पेश नहीं हुए तो दिया कारण बताओ नोटिस
सूचनाके अधिकार कानून के तहत समय पर जानकारी नहीं देने तथा सुनवाई में नहीं पहुंचने पर भक्त फूल सिंह महिला िववि खानपुर कला के प्रथम अपील अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। राज्य सूचना आयोग की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर सात अक्टूबर को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है।
इसमामले में हुआ नोटिस जारी : विविके एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संदीप बेरवाल ने 19 नवंबर, 2013 को बीपीएस महिला िववि, खानपुर कला से वेतन, आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के अलावा विभिन्न मुद्दों को लेकर सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। विवि की तरफ से 18 दिसंबर, 2013 को अपेक्षित सूचना नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 16 जनवरी, 2014 को महिला विश्वविद्यालय के प्रथम अपील अधिकारी के पास पूरी सूचना के लिए आवेदन किया। जब पूरी सूचना नहीं मिली तो डाॅ. बेरवाल ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। आयोग द्वारा छह अगस्त को इस संबंध में अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया। इस सुनवाई में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि, महिला िववि से डाॅ. सुमन दलाल डाॅ. समुद्र सिंह पहुंचे, लेकिन प्रथम अपील अधिकारी नहीं पहुंचे और ही सुनवाई में प्रथम अपील अधिकारी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा।