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सुनवाई में पेश नहीं हुए, दिया नोटिस

7 वर्ष पहले
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सूचनाके अधिकार कानून के तहत समय पर जानकारी नहीं देने तथा सुनवाई में नहीं पहुंचने पर भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के प्रथम अपील अधिकारी को राज्य सूचना आयोग तरफ से नोटिस जारी किया गया है। राज्य सूचना आयोग की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर सात अक्टूबर को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है।

इसमामले में हुआ नोटिस जारी: महिलाविश्वविद्यालय खानपुर कला केे एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संदीप बेरवाल ने 19 नवंबर, 2013 को बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला से वेतन, आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के अलावा विभिन्न मुद्दों को लेकर सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। विवि की तरफ से 18 दिसंबर, 2013 को अपेक्षित सूचना नहीं दी गई।

इसके बाद उन्होंने 16 जनवरी, 2014 को महिला विश्वविद्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पूरी सूचना के लिए आवेदन किया। जब पूरी सूचना नहीं मिली तो डाॅ. बेरवाल ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। आयोग द्वारा छह अगस्त को इस संबंध में अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया। इस सुनवाई में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि, महिला विश्वविद्यालय से डाॅ. सुमन दलाल डा. समुद्र सिंह पहुंचे, लेकिन प्रथम अपील अधिकारी नहीं पहुंचे और ही सुनवाई में प्रथम अपील अधिकारी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा। इस पर नोटिस जारी किया गया है।