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चुनाव के दौरान बैंक के साथ सोशल अकाउंट पर भी नजर

7 वर्ष पहले
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विधानसभाचुनाव में प्रत्याशियों की हर गतिविधि के साथ-साथ अब उनके हर अकाउंट पर भी नजर रखी जाएगी। फिर चाहे वह बैंक अकाउंट हो फिर सोशल नेटवर्किंग साइट अकाउंट। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन की टीम भी इस पर विशेष निगाह रख रही है।

विभागीय जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइड लाइन में उम्मीदवारों को अब बैंक में स्पेशल चुनाव अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी सभी तरह का लेन देन इसी अकाउंट से करना होगा।

चुनाव आयोग ने अकाउंट खुलवाने के लिए एक अक्टूबर तक की डेडलाइन घोषित की है यानि सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव अकाउंट की सारी डिटेल एक तारीख से पहले इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जानी चाहिए।

बैंकोंकी भी जवाबदेही तय: बैंकोंकी जवाबदेही भी तय की गई है। किसी भी चुनावी अकाउंट से 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन के लिए आयोग की परमिशन लेनी होगी।

आयोग का मानना है कि घोषित खर्चे की जानकारी तो प्रत्याशी देते हैं, लेकिन अघोषित खर्चे की राशि वह अपने दोस्तों, दुकानदार, फैक्ट्री संचालक आदि से दिलवा दी जाती है।

इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती है, लेकिन अब चुनाव आयोग के डंडे के चलते प्रत्याशी के स्वयं से चुनावी खर्चे का भुगतान किया जाएगा।

इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरते समय एक बात का और ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग ने इस बार प्रत्याशियों पर नकेल कसने के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का भी नामांकन पत्र में जिक्र करने के आदेश दिए हैं। प्रत्याशी को नामांकन पत्र में फेसबुक, वाट्स एप, ट्विटर, मोबाइल मैसेज के प्रयोग का ब्यौरा भी नामांकन शपथ पत्र में देना होगा। अगर कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र में इन उपकरणों का ब्यौरा नहीं देता और बाद में प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रत्याशियों के पुतला दहन की भी अनुमति किसी को नहीं होगी।

उम्मीदवार को चुनाव प्रचार संबंधी खर्चों का पेमेंट चैक के माध्यम से पारदर्शिता के साथ करना होगा। इसके लिए उन्हें अलग से चुनावी बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। 28 लाख रुपए टोटल खर्च करने हैं और चुनावी अकाउंट से प्रतिदिन 20 हजार की नगदी का ट्रांजेक्शन हो सकता है।