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नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा
एचएसआईआईडीसीराई में किराये के कमरे पर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने दोनों को बलात्कार का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
27 जुलाई 2014 को राई थाना में एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी बेटी को अज्ञात युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ दिन बाद नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया था। इसके बाद जब उसका मेडिकल करवाया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। लड़की ने बताया था कि उसके साथ बलात्कार सतपाल निवासी यूपी बबलू निवासी मध्यप्रदेश ने किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में अब मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों को नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी करार दिया है। अदालत ने सतपाल को 20 साल कैद 27 हजार रुपए जुर्माना किया है। बबलू को 20 साल कैद 20 हजार रुपए जुर्माना किया है।