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5.18 लाख लूटने वालों काे सात-सात साल की कैद

7 वर्ष पहले
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सिंघूगांव में तीन लोगों से लाखों रुपए की नगदी लूटने वाले तीन आरोपियों के मामले की सुनवाई हुए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने तीनों को लूटपाट करने का दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की कैद दो पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना किया। एक दोषी पर सात हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सत्यप्रकाश निवासी गांव सिंघू ने 28 मार्च 2013 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसके पास मोहम्मद यूसुफ निवासी यूपी मोहम्मद शहजाद निवासी यूपी पैसे लेकर आए थे। इसी दौरान बाइक पर तीन युवक आए थे और उससे चार लाख 20 हजार, मोहम्मद यूसुफ से 56 हजार मोहम्मद शहजाद से 42 हजार रुपए की नगदी लूट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने गांव बख्तावरपुर के पास ट्रेप लगाकर आरोपी प्रवीण निवासी महल्ला माजरा को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कुछ दिन बाद मामले के दो अन्य आरोपी अर्जुन निवासी गांधी नगर नरवाना जींद वीरेंद्र निवासी सेरसा को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में अब मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।