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शराब पीते पकड़े गए तो पुलिस थाने में नहीं मिलेगी जमानत
जिलेमें अवैध शराब बेचने वालों के साथ-साथ अब शराब पीकर खुलेआम घूमने वालों पर भी एसपी सख्त हो गई हैं।
एसपी पारूल कुश जैन ने सभी एसएचओ को आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले तो उसे थाने से जमानत ना दी जाए। आरोपियों को एक रात हवालात में रखा जाए और सुबह कोर्ट में पेश किया जाए। एसपी के आदेश के बाद जिले में शराब पीने वालों पर भी अब सख्ती शुरू हो चुकी है। एसपी के नए आदेशों से पहले पुलिस सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़े जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी लेकिन हाथों हाथ थाने से ही उन्हें जमानत मिल जाती थी। इसी के चलते खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस की सख्ती से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
कमहोंगे अपराध
नईआईं एसपी ने जिले में अब नई व्यवस्था बनाते हुए सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों को तुरंत जमानत देने पर रोक लगा दी है अौर आरोपी को एक रात हवालात में ही बितानी होगी। पुलिस का मानना है कि अक्सर लोग शराब के नशे में लड़ाई-झगड़ा करते हैं। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर अपने घर जाते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थान पर लोग नशा करने से परहेज करेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे और क्राइम में कमी आएगी। आम लोगों को भी शराब पीने के आदि लोगों से होने वाली परेशानियां कम होंगी।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। नये आदेशों के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति यदि सरेआम किसी जगह पर शराब पीते मिला तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा अौर थाने से जमानत नहीं मिलेगी। रोहताशकुमार, एसएचअो, सिटी थाना
पचास हजार रुपये तक लग सकता है जुर्माना
सरकारी वकील ओपी बिश्नोई ने के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को काबू कर पुलिस उनके खिलाफ धारा 68 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत आरोपी पर पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोपी को जमानत ना देकर हवालात में रख सकती है।